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Bihar News: फर्जी शिक्षिका के खाते में 17.49 लाख भुगतान, गोपालगंज में शिक्षा विभाग के लिपिक निलंबित

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | गोपालगंज में फर्जी पंचायत शिक्षिका के बैंक खाते में 17.49 लाख रुपये भुगतान मामले में शिक्षा विभाग ने लिपिक धीरज कुमार को निलंबित किया है। मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

6 नवंबर 2026 | Alam Ki Khabar


गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में फर्जी पंचायत शिक्षिका के खाते में सरकारी राशि के भुगतान का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने अपने ही कार्यालय के एक कर्मचारी पर कार्रवाई की है। 17 लाख 49 हजार 507 रुपये के कथित अनियमित भुगतान के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्थापना संभाग में तैनात निम्न वर्गीय लिपिक धीरज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन का आदेश सारण प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) संजय कुमार ने जारी किया है।


विभागीय कार्रवाई नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रूपनछाप, मांझा में कार्यरत बताई गई पंचायत शिक्षिका खुशबू कुमारी के भुगतान से जुड़ी है। विभागीय आदेश में उन्हें फर्जी शिक्षिका बताया गया है। आरोप है कि फरवरी 2016 से फरवरी 2024 तक के वेतन के नाम पर उनके बैंक खाते में 17,49,507 रुपये भेजे गए।


चेक के जरिए खाते में पहुंची थी सरकारी राशि


मामले में सामने आए विवरण के अनुसार, भुगतान के लिए चेक संख्या 868620 का इस्तेमाल किया गया था। यह चेक 22 मई 2026 को जारी हुआ और इसकी राशि 26 मई 2026 को संबंधित बैंक खाते में स्थानांतरित हुई थी।


मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज ने लिपिक धीरज कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी।


आरडीडीई ने निलंबन का जारी किया आदेश


जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरडीडीई ने प्रथम दृष्टया सरकारी कार्यों में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के उल्लंघन का मामला मानते हुए निलंबन का आदेश जारी किया।


निलंबन अवधि के दौरान धीरज कुमार का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सारण निर्धारित किया गया है।


45 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश


इस मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान को संचालन पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, गोपालगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।


आदेश के मुताबिक, आरोप पत्र जारी होने के 45 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपना होगा। वहीं, निलंबित लिपिक को आरोप पत्र मिलने के 15 दिनों के अंदर साक्ष्यों के साथ अपना लिखित बचाव प्रस्तुत करना होगा।


अब विभागीय जांच में भुगतान की प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेजों और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। जांच के निष्कर्ष से यह स्पष्ट होगा कि सरकारी राशि के इस कथित भुगतान में किन स्तरों पर अनियमितता हुई।

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